Pakistan में बलात्कारियों को मिलेगी अब यह सजा

इस्लामाबाद: दुष्कर्म के बढ़ते मामलों के बीच पाक की इमरान खान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने एक ऐसे कानून को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।
आधिकारिक घोषणा नहीं
लोकल मीडिया के मुताबिक, कैबिनेट की मीटिंग में बलात्कार (Rape) के दोषियों को रासायनिक ढंग से नपुंसक बनाने के कानून को स्वीकृति दी गई है। कानून मंत्रालय ने इस अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया था। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है।
देरी बर्दाश्त नहीं
समाचार में बोला गया है कि कानून के मसौदे में पुलिस व्यवस्था में स्त्रियों की किरदार बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों में तेजी से सुनवाई करने और गवाहों के संरक्षण जैसी बातें भी शामिल हैं। जियो टीवी की समाचार के अनुसार, पीएम खान (Imran Khan) ने बोला कि दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।
पहचान गुप्त रखी जायेगी
मीडिया में इमरान खान के हवाले से बोला गया है कि नए कानून के बाद दुष्कर्म पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी। कुछ संघीय मंत्रियों ने बलात्कार के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। वहीं, सत्तारूढ़ पाक तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।